खास बातें:
केंद्र सरकार ने लोकसभा से इनकम टैक्स बिल 2025 वापस ले लिया है।
इसकी जगह एक नया और सरल बिल 11 अगस्त को पेश किया जाएगा।
सबसे बड़ा सवाल: क्या नए बिल में टैक्स स्लैब भी बदलेंगे?
नई दिल्ली:
इनकम टैक्स भरने वालों के लिए एक बड़ी और अहम खबर है। केंद्र सरकार ने लोकसभा से इनकम टैक्स बिल 2025 को वापस ले लिया है। लेकिन घबराइए नहीं, सरकार इसकी जगह एक नया और अपडेटेड बिल लाने जा रही है, जिसे सेलेक्ट कमेटी के सभी सुझावों को शामिल करने के बाद तैयार किया गया है।
संसद में कब पेश होगा नया बिल?
तो अब यह नया बिल संसद में कब पेश किया जाएगा? जानकारी के मुताबिक, नए इनकम टैक्स बिल के अपडेटेड वर्जन को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और इसे सोमवार, यानी 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश किया जाएगा।
आपको बता दें कि सरकार ने इस बिल को इसी साल 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया था, जिसके बाद इसे जांच के लिए एक सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 22 जुलाई को सौंपी थी और अब सरकार सभी संशोधनों के साथ एक फ्रेश बिल ला रही है।
क्या टैक्स स्लैब में भी होगा कोई बदलाव?
इस नए बिल को लेकर आम आदमी के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव होगा? क्या टैक्स की दरें घटेंगी या बढ़ेंगी?
इस पर सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। आयकर विभाग के मुताबिक, इस नए बिल का मकसद टैक्स स्लैब में बदलाव करना नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य 60 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 की भाषा को सरल बनाना और उन प्रावधानों को हटाना है जिनकी अब जरूरत नहीं है। तो फिलहाल आपकी टैक्स दरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
बिल वापस क्यों लिया गया?
संसद से मंजूरी मिलने के बाद ही इस बिल को वापस लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी दलों के हंगामे के बीच लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 को वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी।
इस नए बिल में टैक्सपेयर्स के लिए एक अच्छी खबर भी हो सकती है। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली सेलेक्ट कमेटी ने एक बड़ा सुझाव यह दिया है कि टैक्सपेयर्स को ITR फाइलिंग की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी बिना किसी जुर्माने के TDS रिफंड क्लेम करने की इजाजत दी जाए। सरकार ने कमेटी के सभी सुझावों को मान लिया है।

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